भोपाल – विधानसभा चुनाव 28 नवम्बर को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए 26 नवम्बर की शाम 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, रेस्टोरेन्ट, कल्ब और मदिरा बेचने, परौसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परौसने की अनुमति नही होगी। उत्पादन ईकाईयो में निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बन्द रहेगा।
